राज्य सरकार बनाम भारत की केंद्र सरकार
भारत की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच अंतर मुख्य रूप से प्रत्येक सरकारी वर्ग की जिम्मेदारी है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्विसदनीय विधायिका के साथ शासन की संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है। भारत संघ को 29 राज्यों में विभाजित किया गया है, जिनकी अपनी चुनी हुई सरकारें हैं। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया संविधान है जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिकाओं, कार्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है ताकि वे बिना किसी घर्षण के अपने डोमेन के भीतर कार्य करते रहें।इन कर्तव्यों में कई अंतर हैं जिन पर इस लेख में चर्चा की जाएगी।
भारत की केंद्र सरकार के बारे में अधिक
भारत की केंद्र सरकार को भारत की केंद्र सरकार के रूप में भी जाना जाता है। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। हालांकि भारत में सरकार अमेरिका की तरह प्रकृति में संघीय है, भारत में केंद्र सरकार के पास अमेरिका में संघीय सरकार की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। यहीं से भारत की राजनीति ब्रिटेन के लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली के करीब आती है। भारत का संविधान उन विषयों (संघ सूची) के बारे में बात करता है जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं, जो राज्य सरकारों (राज्य सूची) के अधिकार क्षेत्र में हैं, और एक समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं कानून। राष्ट्रीय रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और मौद्रिक नीतियां संघ सूची में हैं और केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से देखा जाता है। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।केंद्र सरकार का नेता प्रधान मंत्री होता है क्योंकि वह कार्यकारी शक्तियों वाला होता है।
भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (2015)
भारत की राज्य सरकार के बारे में अधिक
कानून और व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन और शासन, और कुछ महत्वपूर्ण करों का संग्रह राज्य सूची में हैं, और उनकी देखभाल राज्य सरकारें करती हैं। राज्यों के भीतर इन विषयों में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकारें अपनी सूची में विषयों के संबंध में कानून बनाती हैं क्योंकि वे राज्य के कल्याण और विकास के लिए उपयुक्त समझते हैं।
भारत में कुछ राज्यों में केंद्र सरकार की तरह ही द्विसदनीय विधायिका है जबकि अन्य में एक सदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका वाले सात राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं।भारत के बाकी राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री केंद्रीय स्तर पर प्रधान मंत्री की तरह सरकार का मुखिया होता है, और वह वह व्यक्ति होता है जो राज्य के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। वह उस पार्टी का मुखिया होता है जिसे हर 5 साल बाद होने वाले चुनावों में बहुमत मिलता है। यदि आप अर्थव्यवस्था पर विचार करते हैं, तो कुछ राज्य समृद्ध हैं जबकि अन्य गरीब हैं, संसाधनों की कमी है, और उनके विकास के लिए केंद्र से अनुदान और ऋण पर निर्भर हैं। राज्य सरकारें राज्य के विकास और लोगों के उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाने और लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, वे केंद्र सरकार की उदारता पर निर्भर हैं, हालांकि केंद्र सरकार के संसाधनों को सभी राज्यों में उनके क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात में वितरित किया जाता है।
पृथ्वीराज चव्हाण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, भारत (2010-2014)
यही कारण है कि राज्य सरकारें केंद्र में सत्ता में सरकार के साथ अनुकूल संबंध रखने की कोशिश करती हैं। जब एक ही पार्टी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सत्ता में होती है, तो संबंध स्पष्ट रूप से सामंजस्यपूर्ण होते हैं, लेकिन स्थिति अलग होती है जब एक विपक्षी दल राज्य स्तर पर सत्ता में होता है।
भारत की राज्य सरकार और केंद्र सरकार में क्या अंतर है?
• भारत के संविधान में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की शक्तियों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया है।
• राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से उनकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुपात में राजस्व प्राप्त होता है और जब वे किसी आपदा का सामना करते हैं।
• केंद्र सरकार का नेता प्रधानमंत्री होता है जबकि राज्य सरकार का नेता प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री होता है।
• संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार कानून-व्यवस्था भंग होने की स्थिति में केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में लेने की शक्ति है।
• राष्ट्रीय रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और मौद्रिक नीतियों जैसे विषयों पर केंद्र सरकार या केंद्र सरकार का अधिकार है।
• कानून और व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन और शासन, और कुछ महत्वपूर्ण करों के संग्रह जैसे विषयों पर राज्य सरकार का अधिकार है।
• कुछ विषय समवर्ती सूची में हैं; अर्थात्, शिक्षा, परिवहन, आपराधिक कानून, आदि जहां दोनों सरकारें अध्यादेश जारी कर सकती हैं और कानून बना सकती हैं।