अपील बनाम संशोधन
अपील और संशोधन के बीच अंतर की पहचान करना हममें से कई लोगों के लिए एक जटिल कार्य है। वास्तव में, वे ऐसे शब्द हैं जिन्हें सामान्य बोलचाल में अक्सर नहीं सुना जाता है। कानूनी तौर पर, हालांकि, वे पिछले अदालत के आदेश से पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के आवेदनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपीलीय न्यायालयों में निहित सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक प्रकार के क्षेत्राधिकार का भी गठन करते हैं। शायद अपील शब्द संशोधन से कम अपरिचित लगता है। संशोधन क्या है? क्या यह अपील के समान है? दोनों शब्दों की परिभाषाओं की सावधानीपूर्वक समझ इन सवालों के जवाब देने में मदद करेगी।
अपील क्या है?
एक अपील को पारंपरिक रूप से कानून में एक निचली अदालत के अंतिम निर्णय की समीक्षा करने के अधिकार क्षेत्र के साथ निहित एक बेहतर अदालत के मुकदमे में असफल पक्ष द्वारा सहारा के रूप में परिभाषित किया गया है। अन्य स्रोतों ने समीक्षा की इस शक्ति को निचली अदालत के निर्णय की सुदृढ़ता के परीक्षण के रूप में परिभाषित किया है। एक व्यक्ति आमतौर पर निचली अदालत के फैसले को उलटने के लक्ष्य के साथ अपील दायर करता है। हालाँकि, अपीलीय अदालत, उक्त निर्णय की समीक्षा करने पर या तो निचली अदालत के फैसले से सहमत हो सकती है और उसकी पुष्टि कर सकती है, निर्णय को उलट सकती है, या निर्णय को आंशिक रूप से उलट सकती है और बाकी की पुष्टि कर सकती है। आम तौर पर, एक व्यक्ति अपील दायर करता है जब वह मानता है कि निचली अदालत ने कानून या तथ्यों के आधार पर गलत आदेश दिया है। इसलिए, अपीलीय अदालत का कार्य निर्णय की वैधता और तर्कसंगतता पर ध्यान केंद्रित करके उक्त निर्णय की समीक्षा करना है। अपील भी एक पक्ष को प्रदत्त वैधानिक अधिकार है।अपील दायर करने वाले पक्ष को अपीलकर्ता के रूप में जाना जाता है जबकि जिस व्यक्ति के खिलाफ अपील दायर की जाती है उसे प्रतिवादी या अपीली के रूप में जाना जाता है। अपील के सफल होने के लिए, अपीलकर्ता को संविधि द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अपील का नोटिस दाखिल करना होगा।
एक अपीलीय अदालत है जहां एक अपील की जांच की जाती है।
एक संशोधन क्या है?
पुनरीक्षण शब्द शायद अपील जितना लोकप्रिय नहीं है क्योंकि यह हर क्षेत्राधिकार में मौजूद नहीं है। इसे कानूनी कार्रवाइयों की पुन: परीक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें निचली अदालत द्वारा अवैध धारणा, गैर-व्यायाम, या अधिकार क्षेत्र का अनियमित अभ्यास शामिल है। इसका मतलब यह है कि एक बेहतर अदालत निचली अदालत के फैसले की जांच करेगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या बाद वाले ने उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जो उसके पास नहीं था, या उसके अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा, या उसके अधिकार क्षेत्र के अवैध अभ्यास में कार्य किया।संशोधन कानूनी कार्रवाई में पीड़ित पक्ष को दिया गया वैधानिक अधिकार नहीं है। इसके बजाय, संशोधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति आम तौर पर अदालत के विवेक पर लागू होता है। इस प्रकार, संशोधन की शक्ति न्यायालय के विवेक पर निहित है। इसका मतलब यह है कि अदालत के पास निचली अदालत के फैसले की जांच करने या न करने का विकल्प है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का अधिकार क्षेत्र है जो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अलावा बेहतर न्यायालयों या अपीलीय न्यायालयों में निहित है। संशोधन के लिए एक आवेदन में, उच्च न्यायालय केवल निचली अदालत के फैसले की वैधता और प्रक्रियात्मक सटीकता या शुद्धता को देखेगा। संशोधन का उद्देश्य न्याय के उचित प्रशासन को सुनिश्चित करना और न्याय के गर्भपात से बचने के लिए सभी त्रुटियों का सुधार करना है। यदि अपीलीय अदालत संतुष्ट है कि निचली अदालत ने सही प्रक्रिया का पालन किया है और निर्णय कानून में सही है, तो वह निर्णय को उलट या बदल नहीं सकता है। यह मामला होगा भले ही निर्णय की शर्तों को अनुचित माना जा सकता है।इस कारण से, एक पुनरीक्षण आवेदन का उद्देश्य मूल मामले के गुण-दोष में तल्लीन करना नहीं है, बल्कि यह जांचना है कि किया गया निर्णय कानूनी और प्रक्रियात्मक रूप से सही था या नहीं।
संशोधन उच्च न्यायालय को निचली अदालत की वैधता की जांच करने की शक्ति देता है
अपील और संशोधन में क्या अंतर है?
• अपील एक कानूनी कार्रवाई में एक पक्ष के लिए उपलब्ध एक वैधानिक अधिकार है, जो कि संशोधन के विपरीत है जो उच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है।
• एक अपील में कानून और/या तथ्य के प्रश्नों की समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है, जबकि संशोधन आवेदन केवल वैधता, अधिकार क्षेत्र और/या प्रक्रियात्मक अनौचित्य के प्रश्नों की जांच करते हैं।
• आम तौर पर, क़ानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपील दायर की जानी चाहिए, जो निचली अदालत के अंतिम निर्णय के बाद शुरू होती है। संशोधन के मामले में, ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, हालांकि आवेदकों को उचित समय के भीतर दाखिल करना होगा।