पहल और जनमत संग्रह के बीच अंतर

पहल और जनमत संग्रह के बीच अंतर
पहल और जनमत संग्रह के बीच अंतर

वीडियो: पहल और जनमत संग्रह के बीच अंतर

वीडियो: पहल और जनमत संग्रह के बीच अंतर
वीडियो: तैराक का कान (ओटिटिस एक्सटर्ना) | जोखिम कारक, कारण, संकेत और लक्षण, निदान, उपचार 2024, जुलाई
Anonim

पहल बनाम जनमत संग्रह

पहल और जनमत संग्रह कई राज्यों के संविधान द्वारा मतदाताओं को दी गई शक्तियां हैं, और उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करती हैं जो मतदाताओं को कुछ कानूनों पर सीधे मतदान करने की अनुमति देती हैं। वे लोकतंत्र पर सीधे नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि लोग कानून के एक टुकड़े को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे आलोचक हैं जो इन शक्तियों को यह कहते हुए अस्वीकार करते हैं कि वे भीड़ के शासन के बराबर हैं। हालाँकि, पहल और जनमत संग्रह की प्रणाली लोकतंत्र को जीवित और सक्रिय रखती है, और निर्वाचित विधायकों के अत्याचार को रोकती है। हालांकि उनकी प्रकृति समान है, अनुकरणीय और जनमत संग्रह के बीच अंतर हैं जिन पर इस लेख में चर्चा की जाएगी।

पहल

यह एक राज्य के मतदाताओं को शक्ति के रूप में दिया गया एक राजनीतिक साधन है, जो अपने स्वयं के विधायिका को छोड़कर विधियों का प्रस्ताव करता है या यहां तक कि संवैधानिक संशोधनों का प्रस्ताव भी देता है। 24 राज्य ऐसे हैं जो अपने लोगों को यह विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। यह 1898 में दक्षिण डकोटा था जो अपने लोगों को शक्ति प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया, और बैंडबाजे में शामिल होने वाला नवीनतम मिसिसिपी है जिसने 1992 में अपने संविधान में पहल को शामिल किया।

पहल दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष पहल और अप्रत्यक्ष पहल, प्रत्यक्ष पहल में, प्रस्ताव कानून को दरकिनार कर सीधे मतदान के लिए जाता है। दूसरी ओर, अप्रत्यक्ष पहल एक प्रस्ताव है जिसे पहले विधायिका को भेजा जाता है जो प्रस्ताव को स्वीकार, संशोधित या अस्वीकार कर सकता है।

पहल या तो क़ानून में संशोधन की मांग कर सकती है या संविधान में संशोधन की मांग कर सकती है। एक क़ानून के संशोधन के लिए, पिछले चुनावों में राज्यपाल के चुनाव में डाले गए कुल वोटों का 5% आवश्यक न्यूनतम वोट है।संवैधानिक संशोधनों के लिए पिछले गवर्नर चुनाव में डाले गए कुल मतों का कम से कम 8% आवश्यक है।

जनमत संग्रह

इस उद्देश्य के लिए बुलाए गए चुनाव के माध्यम से मौजूदा कानून के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मतदाताओं के हाथ में यह शक्ति है। जनमत संग्रह विधायिका द्वारा भी शुरू किया जा सकता है जब मतदाताओं को इसके अनुमोदन के लिए एक उपाय प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए, राज्य के संविधान में परिवर्तन को प्रभावी होने से पहले मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। कुछ राज्यों को संविधान द्वारा आवश्यक है, यहां तक कि किसी भी प्रस्तावित कर परिवर्तन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भी। विधायी जनमत संग्रह मतदाताओं द्वारा शुरू किए गए जनमत संग्रह की तुलना में कम विवादास्पद है और अक्सर आसानी से स्वीकृत हो जाता है। लोकप्रिय जनमत संग्रह विधायिका की शक्तियों का स्थान लेता है; कानून के एक टुकड़े के पारित होने के 90 दिनों के भीतर, लोकप्रिय जनमत संग्रह इसे अस्वीकार या अनुमोदित करने के लिए हो सकता है। कुल 50 में से 24 राज्य ऐसे हैं जहां लोकप्रिय जनमत संग्रह हो सकता है।

पहल और जनमत संग्रह में क्या अंतर है?

• दोनों पहल और जनमत संग्रह मतदाताओं को कानून के एक टुकड़े को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए दी गई शक्तियां हैं, हालांकि पहल लोगों को सरकार को वह करने की अनुमति देती है जो उसे करना चाहिए था और नहीं, जबकि जनमत संग्रह लोगों को शक्ति देता है सरकार से कहो कि वो वो न करे जो वो करना चाहते थे।

• पहल वोटों से शुरू होती है, जबकि विधायी जनमत संग्रह विधायिका से शुरू होता है और प्रस्तावित कानून को स्वीकृत या अस्वीकार करने के लिए जनता के पास जाता है।

सिफारिश की: