आईसीसी और आईसीजे के बीच अंतर

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आईसीसी और आईसीजे के बीच अंतर
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आईसीसी बनाम आईसीजे

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(आईसीजे) और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) दो संस्थान हैं जो मानवाधिकारों पर केंद्रित हैं और मानवीय कानून। कोर्ट ट्रिब्यूनल का एक रूप है, अक्सर एक सरकारी संस्थान, जिसमें कानून या मानव कानून से परे जाने वाली हर चीज की जांच की जाती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) दो ऐसी अदालतें हैं जिनकी तुलना करने की जरूरत है जो आसानी से एक दूसरे के लिए भ्रमित हैं। दोनों अदालतें द हेग, नीदरलैंड्स में स्थित हैं और ज्यादातर मामलों में वे लगभग समान हैं, हालांकि, उनके अधिकार क्षेत्र में भिन्नता है।

आईसीसी क्या है?

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) एक स्थायी न्यायाधिकरण है जिसे व्यक्तियों पर नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया है। मूल रूप से, ICC अंतरराष्ट्रीय कानून के दो निकायों पर ध्यान केंद्रित करता है जो व्यक्तियों के उपचार, मानवाधिकार और मानवीय कानून से संबंधित हैं। अब तक पांच स्थितियां हैं जिन पर आईसीसी ने जांच शुरू की थी: उत्तरी युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दारफुर (सूडान) और केन्या गणराज्य। ICC के पास न्यायालय के अधिकार क्षेत्र वाले अपराध, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, अस्थायी क्षेत्राधिकार और मानार्थ अपराध शामिल हैं। ICC संयुक्त राष्ट्र (UN) से कानूनी और कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र है।

आईसीजे क्या है?

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) या विश्व न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक अंग है जो राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटारा करता है।ICJ विधिवत अधिकृत अंतरराष्ट्रीय अंगों, एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अग्रेषित कानूनी प्रश्नों पर सलाह और राय भी देता है। यह नोट किया गया है कि ICJ के समक्ष मामले एक मानक प्रक्रिया का पालन करते हैं जिसमें आवेदक द्वारा मामला दर्ज किया जाता है जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और उसके दावे के गुण के आधार पर एक लिखित स्मारक फाइल करता है।

आईसीसी और आईसीजे में क्या अंतर है?

इन दो न्यायालयों की परिभाषाएं प्रदान करने के बाद, अब यह पहचानना आसान हो गया है कि किसी व्यक्ति को अपने स्थान और स्थिति के आधार पर किसी मामले की रिपोर्ट कहां करनी है। इन दोनों अदालतों की मदद से आपराधिक जांच आसान और तेज हो जाती है। अंतर केवल प्रत्येक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का है। यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, तो उस देश के नागरिक सीधे ICJ में जा सकते हैं और यदि विचाराधीन देश UN का हिस्सा नहीं है, तो उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए ICC के पास जाना आवश्यक है।

सारांश:

• ICC और ICJ दोनों ट्रिब्यूनल कोर्ट हैं जो आपराधिक जांच और कार्यवाही को समायोजित करते हैं।

• ICC और ICJ कोर्ट दोनों हेग, नीदरलैंड में स्थित हैं।

• अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) या विश्व न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक अंग है जो राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटारा करता है जबकि आईसीसी संयुक्त राष्ट्र (यूएन) से कानूनी और कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र है।

• यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, तो ICJ सीधे लागू होता है, जबकि यदि नहीं, तो आगे की कार्यवाही के लिए ICC से संपर्क करना आवश्यक है।

• अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) को नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक स्थायी न्यायाधिकरण कहा जाता है, जबकि आईसीजे राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटारा करता है और आईसीजे सलाह भी देता है और विधिवत अधिकृत अंतरराष्ट्रीय अंगों, एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अग्रेषित कानूनी प्रश्नों पर राय।

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