आगंतुक बनाम पर्यटक वीजा
एक वीजा एक दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि दस्तावेज में उल्लिखित अवधि और उद्देश्य के लिए किसी अन्य देश से देश में प्रवेश करने के लिए अधिकृत है। आम तौर पर, यह एक मोहर होती है जो उस व्यक्ति के पासपोर्ट में लगाई जाती है जो उसे देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। स्टैम्प में स्पष्ट रूप से प्राधिकरण से जुड़ी शर्तों का उल्लेख है जैसे कि अप्रवासी की स्थिति, ठहरने की अवधि, यात्रा का उद्देश्य, और एक ही वीज़ा का उपयोग दूसरी यात्रा के लिए किया जा सकता है, और इसी तरह। अप्रवासियों की प्रकृति के साथ-साथ उनकी यात्रा के उद्देश्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के वीजा होते हैं और दो महत्वपूर्ण प्रकार आगंतुक वीजा और पर्यटक वीजा होते हैं।इन वीज़ा में स्पष्ट अंतर हैं जिन पर इस लेख में चर्चा की जाएगी।
पर्यटक वीजा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक दस्तावेज है जिसे किसी ऐसे देश में प्रवेश करने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है जहां वह यात्रा करने के उद्देश्य से सीमित अवधि के लिए जाने का इरादा रखता है। यह वीजा स्पष्ट रूप से बताता है कि अप्रवासी को किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, एक आगंतुक वीजा एक ऐसे व्यक्ति के लिए होता है, जो असंख्य कारणों से देश में रहने का इरादा रखता है, जो कि वीजा टिकट पर निर्दिष्ट किया जा सकता है जैसे कि किसी मित्र या परिवार का दौरा, चिकित्सा उपचार, व्यवसाय आदि। दो प्रकार के होते हैं यू.एस. द्वारा जारी विज़िटर वीज़ा अर्थात् बी1 और बी2 जहां बी1 व्यवसाय के लिए है और बी2 आनंद या चिकित्सा उपचार के लिए है। एक पर्यटक वीजा एक पर्यटक वीजा की तुलना में लंबी अवधि के लिए होता है। दोनों गैर अप्रवासी वीजा इस अर्थ में हैं कि व्यक्ति को अमेरिका में रहने के दौरान कोई नागरिक अधिकार नहीं मिलता है और हर 6 महीने के बाद वीजा का विस्तार प्राप्त करना पड़ता है। किसी भी प्रकार के वीज़ा के आवेदकों को यह प्रदर्शित करना होगा कि उनके मूल देश में उनका स्थायी निवास है।
संक्षेप में:
विज़िटर वीज़ा बनाम टूरिस्ट वीज़ा
• कुछ देशों में पर्यटक और आगंतुक वीजा को समान माना जाता है जबकि अन्य में, उन्हें विभिन्न श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है
• पर्यटक वीजा ठहरने की अवधि और उद्देश्य (जो अवकाश यात्रा है) निर्धारित करता है
• विज़िटर वीज़ा दोस्तों या परिवार से मिलने, चिकित्सा उपचार, व्यवसाय आदि के उद्देश्य से हो सकता है।
• विज़िटर वीज़ा लंबी अवधि के लिए दिया जाता है और अप्रवासी को हर 6 महीने के बाद एक्सटेंशन प्राप्त करना होता है।