सांसद और विधायक के बीच का अंतर

सांसद और विधायक के बीच का अंतर
सांसद और विधायक के बीच का अंतर

वीडियो: सांसद और विधायक के बीच का अंतर

वीडियो: सांसद और विधायक के बीच का अंतर
वीडियो: विधायक (MLA)और सांसद (MP)में क्या अंतर है | what is difference between MLA and MP | 2024, जून
Anonim

सांसद बनाम विधायक

सांसद का मतलब संसद सदस्य और विधायक का मतलब विधान सभा सदस्य होता है। सांसद और विधायक के बीच का अंतर भारत के शासन की संरचना और उनकी प्रतिनिधित्व प्रणाली में निहित है। भारतीय शासन प्रणाली में चार संरचनाएँ हैं; लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद। संसद का एक सदस्य (एमपी) लोकसभा में लोगों का निर्वाचित प्रतिनिधि या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधान सभा द्वारा निर्वाचित राज्यसभा का सदस्य होता है। बेशक, राष्ट्रपति द्वारा नामित लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्य हो सकते हैं।

विधान सभा का सदस्य (एमएलए) राज्य विधान सभा के लिए जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। एक सांसद एक विधायक से बड़े निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक सांसद के लिए 4 से 9 विधायक होते हैं।

भारतीय संविधान संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। राज्य सूची में सभी मदों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है, जिस पर संसद पुलिस, जेल, सिंचाई, कृषि, स्थानीय सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे कानून नहीं बना सकती है। हालाँकि, संसद और राज्य विधानसभा दोनों कुछ वस्तुओं पर कानून बना सकते हैं जैसे कि शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगल, जल स्रोत और वन्य जीवन की सुरक्षा। इसी तरह, दोनों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हैं। साथ ही संविधान के कुछ भाग में केवल राज्यों के अनुमोदन से संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

संघ में संसद की संरचना और राज्य में विधान सभा की संरचना समान है।संघ की कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण होता है; इसी तरह विधान सभा का मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण होता है।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि एमपी आमतौर पर कई देशों में संसद के निचले सदन से संबंधित है। ऊपरी सदन के सदस्य को सीनेटर कहा जा सकता है और ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। यह संभावना है कि संसद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्यों के साथ संसदीय दल बनाते हैं।

जहां तक एक विधायक की योग्यता का सवाल है, वे लगभग वही हैं जो सांसदों के लिए निर्धारित हैं। कोई भी व्यक्ति विधायक बन सकता है यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उस राज्य की विधान सभा का सदस्य बनना है तो उसका राज्य में स्वयं मतदाता होना अनिवार्य है।

संक्षेप में:

संसद का एक सदस्य भारतीय संसद में संसद के सभी सदस्यों को संदर्भित करता है चाहे वह लोकसभा में हो या राज्य सभा में।

विधानसभा का एक सदस्य राज्य विधान सभा के लिए लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को संदर्भित करता है।

सांसद एक विधायक से बड़े निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

सांसद बनने के योग्य कोई भी व्यक्ति भी विधायक बनने के योग्य है। हालांकि उस राज्य का विधायक बनने के लिए किसी व्यक्ति का राज्य में स्वयं मतदाता होना अनिवार्य है

सिफारिश की: